जरुरी जानकारी | भेदिया कारोबार मामले में सेबी ने 2.3 करोड़ रुपये लौटाने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को फोर्थ डाइमेन्शन सोल्यूशंस (एफडीएसएल) के प्रबंध निदेशक अमलेन्दु मुखर्जी को रिको इंडिया लि. के शेयर के सिलसिले में भेदिया कारोबार मामले में 2.3 करोड़ रुपये से अधिक लौटाने को कहा है।

नयी दिल्ली, छह जुलाई बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को फोर्थ डाइमेन्शन सोल्यूशंस (एफडीएसएल) के प्रबंध निदेशक अमलेन्दु मुखर्जी को रिको इंडिया लि. के शेयर के सिलसिले में भेदिया कारोबार मामले में 2.3 करोड़ रुपये से अधिक लौटाने को कहा है।

मुखर्जी को 45 दिनों के भीतर 12 प्रतिशत ब्याज के साथ राशि का भुगतान करना है।

यह भी पढ़े | देश में कोरोना रिकवरी रेट 60.77 प्रतिशत हुआ, तेजी से ठीक हो रहे संक्रमित, अब तक 4 लाख से ज्यादा मरीजों ने जीती जंग.

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा कि इसके अलावा मुखर्जी पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार को लेकर सात का प्रतिबंध लगाया गया है।

सेबी ने अगस्त 2014 और नवंबर 2015 के बीच रिको इंडिया के शेयर की जांच की।

यह भी पढ़े | 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बदला गया यात्रा भत्ता से जुड़ा ये नियम, अब नहीं होना पड़ेगा परेशान.

जांच के दौरान पाया गया कि मुखर्जी के पास कीमत संबंधी कुछ संवेदनशील अप्रकाशित सूचना थी। उसने फोर्थ डाइमेन्शन सोल्यूशंस लि. की तरफ से अधिकृत व्यक्ति के रूप में रिको के शेयर की बिक्री और खरीद आर्डर में गड़बडी की और गलत तरीके से पैसा बनाया।

उसके पास वित्त वर्ष 2012-13 के वित्तीय ब्योरे की जानकारी थी जो सार्वजनिक नहीं हुई थी।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\