देश की खबरें | पशुचर भूमि निजी बिल्डर को आवंटित करने के दोषी एसडीएम की तहसीलदार के रूप में पदावनति

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत मेरठ जिले की सरधना तहसील में तैनात रहे उपजिलाधिकारी कुमार भूपेंद्र सिंह की तहसीलदार के पद पर अवनति करने का आदेश दिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

लखनऊ (उप्र), 23 नवंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत मेरठ जिले की सरधना तहसील में तैनात रहे उपजिलाधिकारी कुमार भूपेंद्र सिंह की तहसीलदार के पद पर अवनति करने का आदेश दिया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोमवार को ट्वीट किया, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसील सरधना मेरठ में नियम विरूद्ध ढंग से विनिमय की गयी पशुचर श्रेणी की भूमि के संबंध में शासकीय हितों की उपेक्षा कर अमलदरामद (कार्रवाई) का आदेश पारित के दोषी तत्कालीन एसडीएम सरधना, मेरठ को एसडीएम से तहसीलदार के पद पर अवनति करने का आदेश दिया है ।''

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एक बयान के मुताबिक सिंह वर्तमान में मुजफ्फरनगर जिले में पदस्थ हैं।

राजस्व अभिलेखों में पशुचर के रूप में दर्ज 1.5830 हेक्टेयर भूमि वर्ष 2013 में निजी बिल्डर को आवंटित कर दी गई थी। इसकी शिकायत के बाद जांच हुई।

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सिंह जब 2016 में एसडीएम के रूप में तैनात थे, तब उन्होंने ‘‘सरकार के हितों की उपेक्षा करते हुए, निजी हितों की पूर्ति के लिए संबंधित पक्षों से मिलीभगत कर अगस्त 2016 में अमलदरामद का आदेश पारित कर दिया था।

बयान के मुताबिक शासन ने इसे कदाचार मानते हुए उनकी पदावनति करने का आदेश दिया है। मामले में दोषी एक अन्य तत्कालीन एसडीएम, एक अपर आयुक्त, एक तहसीलदार (अब सेवानिवृत्त) एक राजस्व निरीक्षक एवं एक लेखपाल के खिलाफ भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

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