विदेश की खबरें | रूस ‘आतंकवादी देश’ है: यूक्रेन ने अंतरराष्ट्रीय अदालत में कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. एंटोन कोरिनेविच उस मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे थे जो 2014 में क्रीमिया को अपने देश में मिलाने और पूर्वी यूक्रेन के बागियों को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए मॉस्को के खिलाफ कीव ने 2017 में दायर किया था। इसके बाद रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था।

श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

एंटोन कोरिनेविच उस मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत में न्यायाधीशों को संबोधित कर रहे थे जो 2014 में क्रीमिया को अपने देश में मिलाने और पूर्वी यूक्रेन के बागियों को हथियारों की आपूर्ति करने के लिए मॉस्को के खिलाफ कीव ने 2017 में दायर किया था। इसके बाद रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया था।

यूक्रेन चाहता है कि अंतरराष्ट्रीय अदालत मॉस्को को आदेश दे कि वह क्षेत्र में हमलों के लिए हर्जाना दे, जिसमें रूस समर्थित बागियों द्वारा 17 जुलाई 2014 को मलेशिया एयरलाइंस के विमान एमएच 17 को मार गिराने का मामला भी शामिल है। इस घटना में विमान में सवार सभी 298 यात्री और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई थी।

कोरिनेविच ने कहा कि रूस रणभूमि में यूक्रेन को शिकस्त देने में असमर्थ है और इस कोशिश में वह असैन्य अवसंरचना को निशाना बनाता है ताकि यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर सके।

उन्होंने कहा कि आज दिन में, रूस ने नोवा काखोव्का में स्थित प्रमुख बांध को विस्फोट कर उड़ा दिया जिससे पारिस्थितिकी को नुकसान हुआ है और जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए खतरा पैदा हुआ है।

यूक्रेन के राजयनिक ने कहा,“ रूस की यह कार्रवाई, एक आतंकवादी देश, एक हमलावर का कृत्य है। ”

इस बीच द हेग में कीव के वकीलों ने अपने मामले के समर्थन में मंगलवार को दलीलें पेश कीं। इसके बाद बृहस्पतिवार को रूस अपना पक्ष रखेगा। हर पक्ष को अगले हफ्ते सबूत पेश करने का एक और मौका दिया जाएगा। न्यायाधीशों को फैसला देने में महीनों का वक्त लग सकता है।

यूक्रेन को लेकर रूस के खिलाफ कई मामले दायर किए गए हैं, जिनमें उक्त मामला भी शामिल है।

रूस के हमले के फौरन बाद यूक्रेन की ओर से दायर एक अलग मामले में अंतरारष्ट्रीय अदालत ने प्रारंभिक निर्देश देते हुए रूस को शत्रुता रोकने का आदेश दिया था लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी आदेश को मॉस्को ने नज़रअंदाज़ कर दिया।

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