देश की खबरें | रिपब्लिक टीवी ने एफआईआर खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का किया रूख

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्वामित्व वाली एआरजी आउटलायर मीडिया प्रा लि, और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में कथित हेराफेरी मामले में चैनल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 17 अक्टूबर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के स्वामित्व वाली एआरजी आउटलायर मीडिया प्रा लि, और उसके प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स (टीआरपी) में कथित हेराफेरी मामले में चैनल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करने के अनुरोध को लेकर बम्बई उच्च न्यायालय का रूख किया है।

याचिका में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए मामले को सीबीआई को हस्तांरित किये जाने का भी अनुरोध किया है।

यह भी पढ़े | IPL 2020: दिल्ली कैपिटल्स ने 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 129 रन बनाए: 17 अक्टूबर 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रिपब्लिक मीडिया समूह से कहा था कि टीआरपी में हेराफेरी प्रकरण में मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज मामले में वह बंबई उच्च न्यायालय जाये। इसके एक दिन बाद चैनल ने 16 अक्टूबर को उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की।

मुंबई अपराध शाखा ने रिपब्लिक टीवी और उसके दो वरिष्ठ अधिकारियों तथा दो अन्य क्षेत्रीय चैनलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह भी पढ़े | Greater Noida: भट्टा पारसोल में हवा में उड़ता नजर आया Iron Man, मचा हड़कंप, जानें पूरा मामला.

इसमें इन चैनलों पर टीआरपी में हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया है।

इस मामले में अब तक छह लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई होने की संभावना है।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\