देश की खबरें | दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर तोड़फोड़ के मामले में पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट तलब
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नयी दिल्ली, 25 अप्रैल दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त को पिछले महीने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर हुई ''गंभीर चूक'' की जांच कराने और ''जिम्मेदारी तय'' करने का सोमवार को निर्देश दिया।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ फिल्म ''द कश्मीर फाइल्स'' पर केजरीवाल की टिप्पणी को लेकर 30 मार्च को मुख्यमंत्री आवास पर हुए कथित हमले से संबंधित आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सौरभ भारद्वाज की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
घटना के दौरान उपद्रवी अवरोधक तोड़कर आवास के द्वार तक पहुंच गए थे और उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था।
पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पुलिस बल से ''चूक'' हुई है और बंदोबस्त (सुरक्षा प्रबंध) पर्याप्त नहीं थे।
पीठ ने कहा, ''भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से मांगी गई अनुमति के आलोक में मुख्यमंत्री के आवास और आवास की ओर जाने वाली सड़क के बाहर किया गया बंदोबस्त पर्याप्त नहीं था।''
अदालत ने कहा, ''यह बहुत स्पष्ट है कि घटना को रोकने में बल विफल रहा। हम चाहते हैं कि पुलिस आयुक्त पुलिस इस चूक की जांच कराएं।
मामले पर अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
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