जरुरी जानकारी | चिकित्सा उपकरणों की सभी श्रेणियों पर एक अक्टूबर से लागू होगा नियमनः डीसीजीआई
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हैदराबाद, पांच जुलाई भारत के औषधि महानियंत्रक (डीसीजीआई) राजीव सिंह रघुवंशी ने बुधवार को कहा कि एक अक्टूबर से चिकित्सा उपकरणों की चारों श्रेणियां नियमन के दायरे में आ जाएंगी जिससे गुणवत्ता नियंत्रण में मदद मिलेगी।
औषधि निर्यात प्रोत्साहन परिषद की तरफ से यहां आयोजित एक प्रदर्शनी में शामिल होने आए रघुवंशी ने संवाददाताओं से कहा कि सभी तरह के चिकित्सा उपकरणों के नियमन दायरे में आने से इनके उत्पादन में गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सकेगा।
फिलहाल केवल दो श्रेणियों (ए एवं बी) के चिकित्सा उपकरण ही नियमन के दायरे में रखे गए हैं। वहीं सी एवं डी श्रेणियों के चिकित्सा उपकरण नियमन के बाहर रखे गए हैं।
रघुवंशी ने कहा, "चिकित्सा उपकरणों को हम चार श्रेणियों में विभाजित कर रहे हैं। इनमें से दो श्रेणियां तो पहले से ही अधिसूचित हैं। बची हुई दो श्रेणियां भी एक अक्टूबर से नियमन के दायरे में आ जाएंगी।"
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा उपकरणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 26 अप्रैल को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी थी। वर्ष 2020 में भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार करीब 11 अरब डॉलर था और इसकी वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी 1.5 प्रतिशत होने का अनुमान है।
प्रेम
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