ताजा खबरें | राज्यसभा ने सीईसी और ईसी की नियुक्ति, सेवा शर्तें संबंधी विधेयक को मंजूरी दी

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नयी दिल्ली, 12 दिसंबर राज्यसभा ने मंगलवार को मुख्‍य निर्वाचन आयुक्‍त और अन्‍य निर्वाचन आयुक्त ‍(नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं पदावधि) विधेयक 2023 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे प्रस्तुत किया था और इस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि अगस्त 2023 में यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया था और मूल कानून में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान नहीं था।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सरकार को इस संबंध में एक कानून बनाने का निर्देश दिया था जिसके आधार पर यह विधेयक लाया गया है।

विपक्ष की आपत्तियों को खारिज करते हुए मेघवाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और इस संशेधन विधेयक के बाद भी निष्पक्ष ही रहेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। यह विधेयक प्रगतिशील है।’’

उन्होंने कहा कि यह सरकारी संशोधन विधेयक है। उन्होंने कहा कि इसमें ‘सर्च कमेटी’ एवं चयन समिति का प्रावधान है। इसमें वेतन को लेकर भी एक प्रावधान है।

मेघवाल ने कहा कि इसमें एक प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो उन्हें अदालती कार्रवाई से छूट दी गयी है।

ब्रजेन्द्र

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