Rajasthan: नेता प्रतिपक्ष राठौड़ बम विस्‍फोट पीड़‍ितों के परिजनों से मिले

राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर बम विस्‍फोट मामले में प्रभाव‍ित लोगों व उनके परिजनों से शनिवार को उनके आवास पर मुलाकात की. राठौड़ ने इस मामले में चार आरोपियों को उच्‍च न्‍यायालय द्वारा बरी किए जाने के मद्देनजर इन परिवारों से अपनी एकजुटता प्रकट की.

Fire Representative (Photo Credit: Pixabay)

जयपुर, 8 अप्रैल : राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने जयपुर बम विस्‍फोट मामले में प्रभाव‍ित लोगों व उनके परिजनों से शनिवार को उनके आवास पर मुलाकात की. राठौड़ ने इस मामले में चार आरोपियों को उच्‍च न्‍यायालय द्वारा बरी किए जाने के मद्देनजर इन परिवारों से अपनी एकजुटता प्रकट की. उल्लेखनीय है कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों में कम से कम 71 लोगों की मौत हुई थी और 180 से अधिक घायल हुए थे. राजस्थान उच्च न्यायालय ने 29 मार्च को इस मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले को पलटते हुए चार आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया था. निचली अदालत ने इन चार आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी.

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आरोपियों के बरी होने के लिए राज्‍य की कांग्रेस सरकार की ओर से कमजोर पैरवी को जिम्‍मेदार ठहराया है. राठौड़ ने जयपुर में संवाददाताओं से कहा, “हमने विस्फोट पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है. अगर (राजस्थान में) भाजपा सत्ता में आती है, तो हम उनके लिए विशेष पैकेज बनाएंगे और उनके पुनर्वास के लिए प्रयास करेंगे.” यह भी पढ़ें : Noida Shocker: बीमारी ठीक करने के नाम पर व्यक्ति को बंधक बनाकर डेढ करोड़ रुपये वसूले, तांत्रिक सहित चार गिरफ्तार

उन्‍होंने कहा, “मुलाकात के दौरान मैंने पीड़ितों को भरोसा दिलाया कि व‍िस्‍फोट मामले में दोषी आरोपियों के बरी होने के खिलाफ भाजपा पीड़ितों के साथ है. अगर जरूरत पड़ी, तो भाजपा इस मामले में उच्चतम न्यायालय तक जाने में भी पीछे नहीं हटेगी.” राठौड़ ने कहा, “यह राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपील करे. लेकिन अगर पीड़ित हमसे अपील करते हैं, तो हम भी उच्‍चतम न्‍यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और प्रमुख वकीलों को नियुक्त करेंगे.” राज्‍य सरकार पहले ही कह चुकी है कि वह जयपुर बम धमाके मामले में आरोपियों को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती देगी.

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