Pune: छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में स्कूल शिक्षक गिरफ्तार

महाराष्ट्र के पुणे में जिला परिषद के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में 54 वर्षीय शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.

प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : Pixabay)

पुणे, 30 अगस्त : महाराष्ट्र के पुणे में जिला परिषद के एक स्कूल में छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में 54 वर्षीय शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पुणे जिला परिषद (जेडपी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने बताया कि शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी सातवीं कक्षा की छात्राओं को कथित रूप से अनुचित तरीके से छूता था और उनका यौन उत्पीड़न करता था.

परगांव थाने के एक अधिकारी के मुताबिक, ''लड़कियों द्वारा इस बात की जानकारी अपने माता-पिता को देने के बाद मामला सामने आया. हमने शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.'' उन्होंने बताया कि शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह भी पढ़ें : कर्नाटक: हुबली-धारवाड़ नगर निगम ने ‘ईदगाह मैदान’ में तीन दिनों के गणेश उत्सव की मंजूरी दी

प्रसाद के अनुसार, जिला परिषद ने यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से नये दिशानिर्देशों की अधिसूचना जारी की है. उन्होंने बताया कि निर्देशों में सभी स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया गया है. प्रधानाध्यापक और अन्य हितधारकों को स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा स्कूल में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'सखी-सावित्री' समितियां बनाने के लिए भी कहा गया है.

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