देश की खबरें | विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर एमसीडी आयुक्त को तलब करने के आदेश पर रोक

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एमसीडी आयुक्त को तलब करने के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा जारी आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

नयी दिल्ली, छह जून दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर एमसीडी आयुक्त को तलब करने के लिए दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) द्वारा जारी आदेश पर सोमवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने नोटिस भी जारी किया और आयोग के दो जून के आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दायर याचिका पर डीसीडब्ल्यू का जवाब मांगा।

अदालत को एमसीडी के वकील ने बताया कि एमसीडी आयुक्त की जगह एक अतिरिक्त निदेशक (शिक्षा) नौ जून को आयोग के समक्ष उपस्थित होंगे।

उच्च न्यायालय ने विषय की सुनवाई 20 जुलाई के लिए सूचीबद्ध कर दी और कहा कि तब तक एमसीडी आयुक्त को तलब करने के डीसीडब्ल्यू के आदेश को लंबित रखा जाए।

उल्लेखनीय है कि प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा पर एक नोटिस का जवाब देने के लिए निगम द्वारा दो महीने का समय मांगे जाने पर डीसीडब्ल्यू ने दो जून को एमसीडी आयुक्त को समन जारी किया था।

आयोग ने 30 अप्रैल को भजनपुरा में दो बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना के बाद दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा स्थिति की जांच की थी।

आयोग की टीम ने मई में एमसीडी के चार प्राथमिक विद्यालयों का दौरा किया था और आयोग के मुताबिक ,उन्होंने निरीक्षण के दौरान कई अनियमितताएं एवं गभीर कमियां पाई थी।

आयोग ने एमसीडी आयुक्त को आयोग द्वारा पाई गई कमियों पर नौ जून तक जवाब देने को कहा था।

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