President's Rule revoked in J&K: जम्मू कश्मीर में करीब 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन, सरकार गठन की तैयारी हुई तेज, उमर अब्दुल्ला होंगे प्रदेश के सीएम
जम्मू-कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया.
President's Rule revoked in J&K: जम्मू-कश्मीर से रविवार को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में नयी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया. इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक राजपत्र अधिसूचना जारी की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239ए के साथ पठित जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है.
हाल में संपन्न हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है. पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -- जम्मू कश्मीर और लद्दाख - के रूप में विभाजित किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था. यह भी पढ़े: Jammu & Kashmir: उमर अब्दुल्ला को नेशनल कांफ्रेंस विधायक दल का नेता चुना गया
जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को संसद ने पांच अगस्त 2019 को पारित किया था। पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था.
इकतीस अक्टूबर 2019 से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के इस्तीफे के बाद जून 2017 से तत्कालीन राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी था। उस समय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था.
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