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देश की खबरें | पोर्न फिल्म मामला : उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

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देश की खबरें | पोर्न फिल्म मामला : उच्च न्यायालय ने अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

मुंबई, सात सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने पोर्नोग्राफी फिल्मों से संबंधित एक मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

वशिष्ठ पर अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए महिलाओं को धमकाने, उनसे जबरदस्ती करने और पैसे का लालच देने का आरोप है।

न्यायमूर्ति एस के शिंदे ने मंगलवार को अभिनेत्री को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। वशिष्ठ ने मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले महीने याचिका दायर की थी।

अभिनेत्री पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354-सी (महिला की गरिमा भंग करने), 292 और 293 (अश्लील सामग्री की बिक्री), प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66ई, 67, 67ए (अश्लील सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पोर्न फिल्म रैकेट मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और कारोबारी राज कुंद्रा भी एक प्राथमिकी में आरोपी हैं। उन्हें इसी साल 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है।

वशिष्ठ के खिलाफ मामला यह है कि उन्होंने अभिनय का छोटा-मोटा काम दिलाने के नाम पर महिलाओं को झांसा दिया और अश्लील फिल्मों में काम करने का लालच दिया। इसके बाद इन फिल्मों को कथित तौर पर कुंद्रा के स्वामित्व वाले मोबाइल ऐप हॉटशॉट्स पर अपलोड किया गया था।

पुलिस ने बाद में निचली अदालत के समक्ष एक याचिका भी दायर की, जिसमें वशिष्ठ के खिलाफ आईपीसी की धारा 370 (किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बंधक रखना) के तहत एक और आरोप जोड़ा गया। वशिष्ठ के वकील अभिषेक येंडे ने पहले दलील दी थी कि अभिनेत्री की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस पहले ही उनके पास से सबूत बरामद कर चुकी है।

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(The above story first appeared on LatestLY on Sep 07, 2021 01:33 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).