देश की खबरें | प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री मामला: केजरीवाल, सिंह ने मानहानि मामले पर रोक के लिए अदालत का रुख किया
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
अहमदाबाद, नौ अगस्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सत्र अदालत में पुनरीक्षण याचिका के निपटारे तक उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए बुधवार को गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
इस मामले की सुनवाई 11 अगस्त को होने की संभावना है।
इससे पहले एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिग्री के संबंध में केजरीवाल और सिंह के ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयान पर गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर मानहानि मामले में दोनों नेताओं को 11 अगस्त को तलब किया था।
केजरीवाल और सिंह ने मानहानि मामले में मेट्रोपोलिटन अदालत के समन को चुनौती देते हुए सत्र अदालत में पुनरीक्षण आवेदन दायर किया था।
उन्होंने अपने मुख्य आवेदन के लंबित रहने के दौरान सत्र अदालत से अंतरिम राहत मांगी थी, जिसे अदालत ने पिछले शनिवार को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
उनके वकील पुनीत जुनेजा ने कहा, ‘‘ केजरीवाल और सिंह ने आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत में कार्यवाही पर तब तक रोक लगाने की याचिका के साथ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है जब तक कि सत्र अदालत उनकी पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेती। उन्होंने पुनरीक्षण याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए अदालत से निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। ’’
मेट्रोपोलिटन अदालत ने यह देखने के बाद दोनों नेताओं को तलब किया कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 (मानहानि) के तहत मामला बनता प्रतीत होता है।
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