देश की खबरें | अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत के राजनीतिक दल के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर बरकरार रहते हुए अन्नाद्रमुक नेता एवं पूर्व समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) की आम परिषद की बैठक के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

चेन्नई, 11 जुलाई मद्रास उच्च न्यायालय ने अदालत के राजनीतिक दल के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर बरकरार रहते हुए अन्नाद्रमुक नेता एवं पूर्व समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम (ओपीएस) की आम परिषद की बैठक के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक आज 11 जुलाई को यहां एक मैरिज हॉल में होने वाली है। ऐतिहासिक बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री ई. के. पलानीस्वामी (ईपीएस) को पार्टी के एकल सर्वोच्च नेता के रूप में चुने जाने की उम्मीद है।

न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने सोमवार सुबह सुनाए फैसले में ईपीएस गुट को आम परिषद बैठक करने की अनुमति दे दी, जो तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है।

ओपीएस और ईपीएस के वरिष्ठ वकीलों की लंबी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आठ जुलाई को आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अदालत ने आम परिषद की बैठक को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि कानून के अनुसार बैठक की जा सकती है।

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