देश की खबरें | मुकुल राय को पीएसी अध्यक्ष बनाए जाने के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दायर
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के पद से विधायक मुकुल राय को हटा दिया जाए। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला विधानसभाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।
कोलकाता, 30 जुलाई कलकत्ता उच्च न्यायालय में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर कर अनुरोध किया गया कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के पद से विधायक मुकुल राय को हटा दिया जाए। राज्य सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह मामला विधानसभाध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता है।
याचिकाकर्ता भाजपा विधायक अंबिका राय ने दावा किया कि परंपरागत रूप से पीएसी अध्यक्ष पद पर किसी विपक्षी सदस्य को नियुक्त किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद मुकुल राय सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसलिए उन्हें इस पद से हटा दिया जाना चाहिए।
राज्य की ओर से पेश महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने इस अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि यह अधिकार विधानसभाध्यक्ष के पास है और यह उन्हें तय करना है कि पद के लिए कौन पात्र हैं।
दत्ता ने दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 212 के अनुसार, सदन के कामकाज से जुड़े मामले में कोई अदालत विधानसभाध्यक्ष के फैसलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। उन्होंने दलील दी कि जनहित याचिका विचारणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को यह बताते हुए चार अगस्त तक एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि यह जनहित याचिका क्यों सुनवाई योग्य है।
पीठ ने कहा कि राज्य इसके बाद अपना जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा। मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
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