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विदेश की खबरें | इमरान खान और बुशरा बीबी की अवैध शादी का मामला दूसरी अदालत को भेजने की दी गई अनुमति

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on world at LatestLY हिन्दी. पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के अवैध विवाह मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामला किसी दूसरी अदालत को सौंपने की अनुमति दे दी।

विदेश की खबरें | इमरान खान और बुशरा बीबी की अवैध शादी का मामला दूसरी अदालत को भेजने की दी गई अनुमति
श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने

इस्लामाबाद, तीन जून पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के अवैध विवाह मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश का अनुरोध स्वीकार करते हुए मामला किसी दूसरी अदालत को सौंपने की अनुमति दे दी।

कुछ दिन पहले शिकायतकर्ता ने कहा था कि उसे न्यायाधीश पर विश्वास नहीं है।

इस्लाम के अनुसार, पति से तलाक होने और दूसरा निकाह करने से पहले महिला के लिए अनिवार्य अवधि ‘इद्दत’ के दौरान शादी करने के लिए एक अदालत ने खान (71) और बुशरा (49) को तीन फरवरी को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई थी।

बुशरा के पूर्व पति खावर मानेका ने नवंबर 2023 में दोनों के खिलाफ मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि बुशरा ने ‘इद्दत’ किए बिना खान से शादी की है। उन्होंने अदालत से विवाह को अमान्य करार देने का अनुरोध किया था।

खान और बुशरा ने सजा को इस्लामाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जहां न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने अपीलों पर सुनवाई की और फैसला 23 मई के लिए सुरक्षित रख लिया।

‘जियो न्यूज’ की खबर के अनुसार, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने अवैध विवाह मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद अफजाल माजुका को भेजने का अर्जुमंद का अनुरोध सोमवार को स्वीकार कर लिया।

पिछले सप्ताह मामले में फैसला सुनाने के बजाय न्यायाधीश अर्जुमंद ने कहा था कि शिकायतकर्ता की आपत्ति के कारण मामले को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि शिकायतकर्ता ने न्यायाधीश से स्वयं को मामले से अलग करने का अनुरोध किया है।

खबर में कहा गया है मानेका को न्यायाधीश पर भरोसा न होने के बाद उन्होंने (न्यायाधीश ने) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर मामले को स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था।

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 03, 2024 05:56 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).