जरुरी जानकारी | पासवान ने दवा कंपनी को लेबलिंग नियमों का उल्लंघन करते पाया

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नयी दिल्ली, 21 अगस्त उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने एक फार्मा कंपनी को पैकेजिंग और लेबलिंग मानदंडों का उल्लंघन करते हुए पाया है, जिसे उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों द्वारा हाल ही में खरीदे गए मल्टीविटामिन टेबलेट के पैक पर देखा।

एक आभासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि दवा - 'विटामिन सी, बी12, करकुमा लांग और फोलिक एसिड के साथ सेडर ओम फेरिस पायरोफ़ॉस्फेट' में - दवा की समाप्ति समयसीमा का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया, जो कि कानूनी माप पद्धति अधिनियम के तहत अनिवार्य है।

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उन्होंने कहा, ‘‘यह टैबलेट परिवार में उपयोग किया जाता है। यह एक बड़ा पैक है। जो भी उत्पाद घर में खरीदा जाता है, मैं उसमें निश्चित रूप से चार चीजों पर ध्यान देता हूं - विनिर्माण की तारीख, समाप्ति की तिथि, एमआरपी, वजन और ग्राहक देखभाल विवरण।

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने एक्सपायरी डेट पढ़ने की कोशिश की, लेकिन यह सुपाठ्य नहीं था। तब मैंने अपने पीएस (निजी सचिव) को फोन करके विभाग से इस मामले को देखने और यह पता लगाने के लिए कहा कि कौन सी कंपनी यह उत्पाद बनाती है।’’

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नतीजतन, कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सभी राज्यों को इस मामले को देखने का निर्देश जारी किया।

पासवान ने कहा, ‘‘हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर उपभोक्ता को कोई जानकारी नदारद मिलती है तो हम उनसे शिकायत दर्ज करने का आग्रह करते हैं।

उन्होंने कहा कि इससे उन निर्माताओं के मन में भय पैदा होगा जो अनुचित व्यवहार करते हैं या बाजार में स्तरहीन उत्पादों को उतारते हैं।

केंद्र के निर्देश के बाद, उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने कहा कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों ने कार्रवाई की और मुंबई और गुंटूर में एक विक्रेता और वितरक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया।

गुंटूर में वितरक और विक्रेता के परिसरों पर छापे मारे गए और दवा के पैकेट जब्त किए गए। ‘‘हम अन्य राज्यों से रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’’

राजेश

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