जरुरी जानकारी | पंजाब में बार, रेस्तरां, शादी मंडप हॉल को वार्षिक लाइसेंस शुल्क से आंशिक छूट

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on Information at LatestLY हिन्दी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य शादी मंडप घरों, बार, होटल एवं रेस्तरां को 2020-21 के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क में आंशिक छूट देने की बुधवार को अनुमति दे दी। यह छूट अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए दी जाएगी।

चंडीगढ़, 30 सितंबर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य शादी मंडप घरों, बार, होटल एवं रेस्तरां को 2020-21 के लिए वार्षिक लाइसेंस शुल्क में आंशिक छूट देने की बुधवार को अनुमति दे दी। यह छूट अप्रैल-सितंबर की अवधि के लिए दी जाएगी।

आधिकारिक बयान के मुताबिक मंत्री समूह की सिफारिशों पर सहमति जताते हुए सिंह ने इस आंशिक छूट की अनुमति दे दी। लाइसेंस शुल्क का आकलन तिमाही आधार पर किया जाता है। ऐसे में यह छूट अप्रैल-सितंबर के दौरान दो तिमाहियों के लिए होगी।

यह भी पढ़े | Aadhaar-Ration Card Linking: आधार-राशन कार्ड लिंक करने की आज है अंतिम तारीख, यहां देखें दोनों को लिंक करने का आसान ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका.

बयान के अनुसार एक अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 की अवधि के लिए रेस्तरां, होटल, विवाह मंडप हॉल और बार को वार्षिक लाइसेंस शुल्क पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

राज्य में पंजीकृत 1,065 होटल, रेस्तरां और बार को दी जाने वाली इस छूट से सरकारी खजाने पर 13.55 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। यह 2020-21 के इस मद से अनुमानित राजस्व संग्रह का आधा है।

यह भी पढ़े | Fact Check: केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है DA कटौती की फैसला? PIB फैक्ट चेक से जानें सच्चाई.

इसी तरह 2,324 पंजीकृत विवाह मंडपों को यह छूट देने से सरकारी खजाने पर 3.50 करोड़ रुपये का भार आएगा।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)

Share Now

\