पाकिस्तान के मंत्रिमंडल ने बलात्कार के दोषियों की सजा से संबंधित दो अध्यादेशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी
पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार-रोधी दो अध्यादेशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देना है.
इस्लामाबाद, 25 नवंबर: पाकिस्तान में महिलाओं और बच्चों के साथ बढ़ते यौन अपराधों से निपटने के लिए संघीय मंत्रिमंडल ने बलात्कार-रोधी दो अध्यादेशों को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इन अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देना है.
'डॉन न्यूज' ने बुधवार को एक खबर में कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में मंगलवार को इस्लामाबाद में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इन अध्यादेशों को मंजूरी दी गई.
सूचना मंत्री शिबली फराज ने कहा कि बलात्कार-रोधी (जांच और सुनवाई) अध्यादेश 2020 और पाकिस्तान दंड संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2020 को एक सप्ताह में अंतिम रूप दे दिया जाएगा.
खबर में कहा गया है कि मंत्रिमंडल द्वारा पारित इन बलात्कार-रोधी अध्यादेशों का उद्देश्य बलात्कार के दोषियों की यौन क्षमता कम करने और उन्हें फांसी जैसा कठोर दंड देना है.
(The above story first appeared on LatestLY on Nov 25, 2020 06:36 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

