पाकिस्तानी अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को सुनाई 32 साल कैद की सजा

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में हाफिज सईद नीत जमात-उद-दावा के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है. अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया.

सजा/प्रतीकात्मक तस्वीर

लाहौर, 12 नवंबर: पाकिस्तान (Pakistan) की आतंकवाद रोधी एक अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के दो मामलों में हाफिज सईद (Hafiz Saeed) नीत जमात-उद-दावा (Jamaat-Ud-Daawa) के प्रवक्ता को 32 साल कैद की सजा सुनाई है. गौरतलब है कि हाफिज सईद 2011 में मुंबई में कई जगहों पर हुए आतंकवादी हमलों का सरगना है. अदालत ने आतंकी वित्त पोषण के मामले में ही सईद के रिश्तेदार सहित जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं को भी दोषी करार दिया.

इसके एक अधिकारी ने पीटीआई से कहा, "आतंकवाद रोधी अदालत के न्यायाधीश एजाज अहमद बुत्तार (Ehzaz Ahmed Buttar) ने दो प्राथमिकियों से जुड़े मामले में जमात-उद-दावा के प्रवक्ता याह्या मुजाहिद (Mujahid) को 32 साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, दो मामलों में प्रोफेसर जफर इकबाल (Jafar Iqbal) और प्रोफेसर हाफिज अब्दुल रहमान मक्की (Hafiz Abdul Rehman Makki) (सईद के रिश्तेदार) को क्रमश: 16 और एक साल कैद की सजा हुई है."

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उन्होंने बताया कि आतंकी वित्त पोषण से जुड़े अन्य मामलों में जमात-उद-दावा के दो अन्य नेताओं अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद (Abdul Salaam Bin Mohammad) और तुकमान शाह (Tukmaan Shah) के खिलाफ आरोप तय हुए हैं. अदालत ने अभियोजन पक्ष से 16 नवंबर को अपने गवाह पेश करने को कहा है.

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