फरीदाबाद में बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई का आदेश
उपायुक्त यशपाल यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी कर जिले में सभी लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
फरीदाबाद (हरियाणा),10 अप्रैल फरीदाबाद जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान जिले में घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के लिये मास्क पहनना शुक्रवार को अनिवार्य कर दिया।
उपायुक्त यशपाल यादव ने आपदा प्रबंधन अधिनिमय, 2005 की धारा 34 के तहत आदेश जारी कर जिले में सभी लोगों के लिए घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है।
यह आदेश 10 अप्रैल सुबह 9 बजे से प्रभावी किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है जिला प्रशासन ने महामारी को फैलने से रोकने के लिये बृहस्पतिवार को जिले में 13 इलाकों को सील कर दिया।
उप सिविल सर्जन एवं जिला नोडल अधिकारी डा. रामभगत ने बताया कि अब तक 28 संक्रमित लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है तथा स्वस्थ होने के बाद दो लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे गई।
इन 26 मामलों में करीब 10 तबलीगी जमात के सदस्य हैं।
लॉकडाउन की अवहेलना करने पर शुक्रवार को फरीदाबाद पुलिस ने 20 मामले दर्ज करके 25 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं, पुलिस ने अलग-अलग नाकों से 28 वाहनों को जब्त कर 76 हजार रुपए जुर्माना भी वसूला है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि पुलिस आयुक्त केके राव के दिशा निर्देश पर कार्य करते हुए फरीदाबाद पुलिस ने लाकडाउन आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए अभी तक 375 एफआईआर दर्ज कर 518 लोगों को गिरफ्तार किया है, वहीं 294 वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत की कार्रवाई की गई है।
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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 10, 2020 06:53 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

