देश की खबरें | ईडी के गिरफ्तार करने के दूसरे दिन ‘गुजरात समाचार’ के मालिक बाहुबली शाह को मिली अस्थायी जमानत

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख गुजराती समाचार पत्र ‘गुजरात समाचार’ के मालिकों में से एक बाहुबली शाह को स्वास्थ्य आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

अहमदाबाद, 16 मई अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को प्रमुख गुजराती समाचार पत्र ‘गुजरात समाचार’ के मालिकों में से एक बाहुबली शाह को स्वास्थ्य आधार पर 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अखबार के परिसरों पर छापेमारी के बाद एक दिन पहले शाह को गिरफ्तार किया था।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एम सोजित्रा ने 10,000 रुपये की जमानत राशि और निजी मुचलके पर शाह को 31 मई तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को हर दूसरे दिन शाह के स्वास्थ्य की स्थिति से अवगत कराया जाए तथा शाह भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग करें।

शाह ने ‘गंभीर चिकित्सा/स्वास्थ्य स्थिति’ के आधार पर जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इससे पहले, ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन विमेंस प्रेस कोर’, ‘प्रेस एसोसिएशन’, ‘दिल्ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स’,‘केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स’ और ’वर्किंग न्यूज कैमरामैन एसोसिएशन’ समेत कई संगठनों ने बाहुबली शाह की गिरफ्तारी पर कहा था कि ईडी की कार्रवाई ‘‘प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर एक परेशान करने वाला हमला है।’’

उन्होंने कहा था कि शाह की गिरफ्तारी मीडिया घरानों को चुप कराने और असहमति की आवाजों को दबाने के लिए राज्य मशीनरी के दुरुपयोग के बारे में सवाल उठाती है।

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