देश की खबरें | अयोग्यता पर त्वरित फैसले से जुड़ी कांग्रेस की याचिका पर गोवा विस अध्यक्ष, 8 विधायकों को नोटिस

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष और 2022 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आठ विधायकों को नोटिस जारी किया। विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर 90 दिनों के भीतर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देने अनुरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया।

पणजी, 10 फरवरी बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष और 2022 में कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले आठ विधायकों को नोटिस जारी किया। विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता याचिका पर 90 दिनों के भीतर फैसला करने के लिए अध्यक्ष को निर्देश देने अनुरोध करने वाली याचिका पर अदालत ने यह निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय की एक विशेष गोवा पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष रमेश तावड़कर और आठ विधायकों को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।

पीठ में न्यायमूर्ति बी. पी. कोलाबावाला और भरत पी. देशपांडे शामिल थे।

तत्कालीन विपक्षी विधायकों द्वारा पाला बदलने के दो महीने बाद 11 नवंबर, 2022 को गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जीपीसीसी) के पूर्व अध्यक्ष गिरीश चोडनकर द्वारा अयोग्यता याचिका दायर की गई थी।

कांग्रेस के आठ विधायकों ने सितंबर 2022 में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था।

राज्य के महाधिवक्ता देवीदास पंगम ने संवाददाताओं से कहा कि पीठ ने प्रतिवादियों से दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।

उन्होंने कहा, “याचिकाकर्ता का तर्क है कि उसकी याचिका पर तत्काल आधार पर फैसला किया जाना चाहिए।”

इस मामले में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी।

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