देश की खबरें | एनजीटी ने आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी पर लगाया 25 करोड़ रूपये का जुर्माना

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एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

नयी दिल्ली, 26 जुलाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि हरियाणा के पानीपत में स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की रिफाइनरी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रभावी एवं पर्याप्त कदम नहीं उठाया है पर्यावरण पुनरुद्धार के लिए 25 करोड़ रूपये जमा करवाने का निर्देश दिया है।

एक समिति की ओर से जमा की गई रिपोर्ट के हवाले हरित पैनल ने कहा कि रिफाइनरी ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए।

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अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस उपक्रम को तो पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने की एक मिसाल पेश करना था लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ।

पीठ ने कहा कि दो साल तक अधिकरण की निगरानी और निर्देशों के बावजूद विभिन्न कार्यों के अनुपालन के लिए समय सीमा मार्च 2022 या इससे भी आगे तक की है।

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अधिकरण ने कहा कि आईओसीएल का रूख स्वच्छ पर्यावरण के निवासियों के मूलभूत अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता की कमी दर्शाता है।

उसने कहा, ‘‘आईओसीएल या तो अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है या फिर अपने दायित्व को पूरा करने में विलंब कर रहा है।’’

आईओसीएल को 25 करोड़ रूपये का मुआवजा भरने का निर्देश देते हुए हरित पैनल ने कहा कि यह राशि पर्यावरण की बहाली और जन स्वास्थ्य पर खर्च की जा सकती है।

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