देश की खबरें | नया फॉर्म छह-बी आया, दिल्ली के सीईओ ने आधार से मतदाता पहचान पत्र को जूड़वाने की अपील की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मतदाता सूची से आधार संख्या जुड़वाने के इच्छुक लोग सोमवार से नया फॉर्म छह-बी भरकर ऐसा कर सकेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) रणबीर सिंह ने सोमवार को दिल्ली के सभी नागरिकों से अपने आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाने का आह्वान किया।
नयी दिल्ली, एक अगस्त मतदाता सूची से आधार संख्या जुड़वाने के इच्छुक लोग सोमवार से नया फॉर्म छह-बी भरकर ऐसा कर सकेंगे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) रणबीर सिंह ने सोमवार को दिल्ली के सभी नागरिकों से अपने आधार नंबर को मतदाता पहचान पत्र से जुड़वाने का आह्वान किया।
चुनाव आयोग की ओर से यह फॉर्म लाने का असल मकसद मतदाता सूची में फर्जी प्रविष्ठियों को दर्ज होने से रोकना है। हालांकि, आधार नंबर दर्ज करना पूर्ण रूप से स्वैच्छिक होगा।
मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ), दिल्ली के कार्यालय ने कहा, ‘‘मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने के लिए मौजूदा मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने और इसे पूरी तरह से त्रुटि मुक्त बनाने के लिए नया फॉर्म एक अगस्त से लागू किया गया है।’’
कार्यालय की ओर से कहा गया कि एक अप्रैल, 2023 तक या इससे पहले मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 के अनुसार अपनी आधार संख्या की सूचना दे सकता है। लेकिन आधार संख्या प्रस्तुत करना विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक है।
पिछले साल केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए कानूनों में संशोधन किया था। बयान में कहा गया कि मंत्रालय ने एक अगस्त, 2022 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया है, जिस दिन चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 लागू होगा।
केंद्रीय कानून मंत्रालय के विधायी विभाग ने हाल ही में अधिसूचना जारी कर घोषणा की थी कि पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा पारित चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अनुरूप नियमों में संशोधन किया गया है।
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