जरुरी जानकारी | एनसीएलएटी ने इंद्रजीत पावर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक की अपील खारिज की
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नयी दिल्ली, 12 जनवरी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने कर्ज में डूबी ताप बिजली उत्पादक इंद्रजीत पावर के खिलाफ दिवाला कार्यवाही पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया है।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने यस बैंक द्वारा महाराष्ट्र स्थित कंपनी के खिलाफ एक फरवरी, 2024 को दिवाला कार्यवाही शुरू करने की जो अपील स्वीकार की है, उसमें कोई गलती नहीं है।
एनसीएलटी की मुंबई पीठ द्वारा पारित आदेश को इंद्रजीत पावर के निलंबित किए जा चुके बोर्ड के निदेशक राजीव मुंजाल ने एनसीएलएटी के समक्ष चुनौती दी थी। हालांकि, एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि उसने कर्ज और चूक का पता लगाने के बाद दिवाला कार्यवाही की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसपर निलंबित बोर्ड द्वारा दायर अपील में सवाल भी नहीं उठाया गया है।
गत सात जनवरी, 2025 को एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘अपीलकर्ता (निदेशक) का यह कहना कि वह समझौता करने का प्रस्ताव कर रहा है, अपने-आप में यह स्पष्ट करता है कि ऋण और चूक स्वीकार की गई है। उपरोक्त बातों को देखते हुए, हमें इस अपील पर विचार करने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं दिखता।’’
वित्तीय ऋणदाता यस बैंक ने इंद्रजीत पावर के खिलाफ 331.41 करोड़ रुपये की चूक का दावा किया है। इंद्रजीत पावर वर्तमान में महाराष्ट्र के वर्धा में 85 मेगावाट के कोयला आधारित ताप बिजली संयंत्र का परिचालन करती है।
एनसीएलएटी के समक्ष अपील पर विचार करने के दौरान मुंजाल ने कहा था कि वह इस मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। एनसीएलएटी ने उन्हें इसके लिए कई अवसर दिए थे। आखिरी बार उन्हें एक अक्टूबर, 2024 और पांच नवंबर, 2024 को मौका दिया गया था।
यहां तक कि जब पिछले सप्ताह सात जनवरी, 2025 को अपील पर विचार किया गया, तो अपीलकर्ता के वकील ने बताया कि कोई समझौता नहीं हो सका है। इसके बाद अपीलीय न्यायाधिकरण ने अपील को खारिज कर दिया।
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