जरुरी जानकारी | एनसीएलएटी ने डंकन इंडस्ट्रीज के लिए समाधान योजना की मंजूरी के खिलाफ याचिकाएं खारिज की
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नयी दिल्ली, नौ मार्च अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी ने डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ याचिकाओं खारिज कर दिया है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने यह भी स्पष्ट किया कि डंकन इंडस्ट्रीज की समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने चाय बागानों के पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है।
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ने 18 अक्टूबर, 2024 को यूनिग्लोबल पेपर्स द्वारा दायर समाधान योजना को मंजूरी दी थी। इसे मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी थी।
समाधान योजना को मंजूरी देते समय, एनसीएलटी ने अपने आदेश में सफल बोलीदाता यूनिग्लोबल पेपर्स को पट्टों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने और यदि मंजूरी मिलती है तो कब्जा लेने के लिए कहा था।
आदेश के इस भाग को मेरिको एग्रो इंडस्ट्रीज, सम्मेलन टी एंड बेवरेजेज और नागरी फार्म टी कंपनी ने अपीलीय न्यायाधिकरण एनसीएलएटी के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी थी।
एनसीएलएटी की तीन सदस्यीय पीठ ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, लेकिन स्पष्ट किया कि पट्टों के नवीनीकरण का सवाल पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
एनसीएलएटी पीठ ने कहा कि एनसीएलटी के आदेश को पट्टों के नवीनीकरण के संबंध में किसी राय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
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