Pakistan: तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ का बयान दर्ज, एनएबी ने जवाबदेही अदालत को दी जानकारी
पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपना बयान दर्ज कराया है।
इस्लामाबाद, 30 नवंबर: पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत को बृहस्पतिवार को सूचित किया गया कि पूर्व प्रधानमंत्री एवं पीएमएल-एन सुप्रीमो नवाज शरीफ ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में अपना बयान दर्ज कराया है. पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) प्रमुख शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 2019 में दायर मामला इस आरोप पर केंद्रित है कि उन्हें तोशाखाना (उपहार भंडार) से रियायती कीमतों पर लक्जरी वाहन प्राप्त हुए थे. अभियोजक ने मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश मुहम्मद बशीर को सूचित किया कि शरीफ ने मामले में अपना बयान दर्ज कराया है.
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को सूचित किया कि शरीफ को दिए गए वाहन का कोई रिकॉर्ड नहीं था या शरीफ द्वारा किसी वाहन की मांग के अनुरोध को साबित करने वाला कोई दस्तावेज नहीं था. अभियोजक ने जवाब दिया कि कार्यवाही में किसी भी आगामी कदम से पहले बयान की गहन जांच आवश्यक है. अदालत ने तोशाखाना मामले की सुनवाई 20 दिसंबर के लिए स्थगित कर दी. एनएबी द्वारा दायर मामले के अनुसार, तत्कालीन प्रधानमंत्री गिलानी ने शरीफ और जरदारी को अवैध लाभ पहुंचाने के लिए कथित तौर पर तोशाखाना नियमों में ढील देकर विभिन्न विदेशी सरकारों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा उन्हें उपहार में दिए गए वाहनों को अपने पास रखने की अनुमति दी थी.
संदर्भ में कहा गया है, आरोपियों ने, ‘अपने व्यक्तिगत लाभ और हित के लिए बेईमानी और अवैध तरीकों से’, कुल मूल्य के 15 प्रतिशत का मामूली भुगतान करके वाहनों को अपने पास रखा. अदालत ने जून 2020 में स्व-निर्वासन में लंदन में रह रहे शरीफ के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, लेकिन लगभग चार साल का निर्वासन समाप्त करने के बाद पिछले महीने स्वेच्छा से अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के उपरांत वारंट वापस ले लिया गया.
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