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62 वर्षीय मां को मौत के घाट उतारकर दिल-किडनी-आंतें निकाली, अदालत ने दी ये सजा

महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक अदालत ने मां की बर्बरतापूर्वक हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को 35 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने इसे दुर्लभतम मामला बताया और सुनील कुचिकोरवी को मृत्युदंड सुनाया.

62 वर्षीय मां को मौत के घाट उतारकर दिल-किडनी-आंतें निकाली, अदालत ने दी ये सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: PTI)

पुणे, 9 जुलाई : महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक अदालत ने मां की बर्बरतापूर्वक हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को 35 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई. जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश जाधव ने इसे दुर्लभतम मामला बताया और सुनील कुचिकोरवी को मृत्युदंड सुनाया. अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने अपनी 62 वर्षीय मां की हत्या की और उनके शव को चीरकर सारे अंग निकाल लिये. इसके नरभक्षण कृत्य होने का संदेह था, क्योंकि जब आरोपी पकड़ा गया था तो उसकी मां के अंग रसोई में नमक, तेल और मिर्च पाउडर लगे हुए पाए गए थे और उसके मुंह में खून था.

लोक अभियोजक विवेक शुक्ला ने कहा कि घटना 28 अगस्त 2017 को कोल्हापुर शहर के मकड़वाला वसाहाट में हुई थी.शुक्ला ने कहा, ''कुचिकोरवी शराब का आदी था. घटना वाले दिन उसने अपनी मां से शराब खरीदने के लिए कुछ पैसे मांगे थे और जब मां ने मना किया तो उसने धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी. यह भी पढ़ें : भारतीय-अमेरिकी मीना शेषमणि ‘यूएस सेंटर फॉर मेडिकेयर’ की निदेशक नियुक्त

इसके बाद आरोपी ने उसके शरीर के दाहिने हिस्से को चीर दिया और दिल, किडनी, आंतों और अन्य अंगों को निकाल कर किचन के प्लेटफॉर्म पर रख दिया.'' उन्होंने कहा कि कम से कम 12 गवाहों से पूछताछ की गई और चूंकि कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिये अदालत ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर कुचिकोरवी को दोषी करार दिया. अदालत ने मामले को दुर्लभतम मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई .

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 08, 2021 08:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).