देश की खबरें | दवा विक्रेता की हत्या : एनआईए को आरोपपत्र दाखिल करने के लिए मिला और 90 दिनों का समय

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दवा विक्रेता उमेश कोल्हे की हुई हत्या के मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और 90 दिनों का समय प्रदान किया।

मुंबई, 20 सितंबर महाराष्ट्र के अमरावती जिले में दवा विक्रेता उमेश कोल्हे की हुई हत्या के मामले में यहां की एक विशेष अदालत ने मंगलवार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और 90 दिनों का समय प्रदान किया।

उल्लेखनीय है कि कोल्हे की हत्या 21 जून को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ कथित विवादित टिप्पणी के मामले में समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करने की वजह से की गई थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि चार अब भी फरार हैं।

एनआईए ने अदालत से कहा कि उसे आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय चाहिए क्योंकि घटना (हत्या) की कड़ियों को जोड़ना और ‘‘ विश्वसनीय सबूत’’ एकत्र करना है। एजेंसी ने कहा ‘‘ उसे और 90 दिनों की जरूरत है।’’

हालांकि, आरोपियों के वकील ने एनआईए की अर्जी का विरोध किया।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ए के लाहोटी ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए एनआईए को और 90 दिन देने की मंजूरी दे दी।

एनआईए ने अदालत को बताया कि आरोपी ने जांच एजेंसी को भ्रमित किया जिसकी वजह से उसने पिछले सप्ताह 20 गवाहों की गवाही दर्ज करनी पड़ी और उनका मिलान करने के लिए और समय की जरूरत है।

एजेंसी ने कहा कि आरोपी को चुप्पी साधने का अधिकार है, लेकिन वह जांच को भ्रमित नहीं कर सकता।

आरोपियों की ओर से पेश अधिवक्ता अली काशिफ खान ने एनआईए की अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि एजेंसी आरोपियों के मुंह में अपने शब्द नहीं डाल सकती और अपनी इच्छा के अनुकूल हमेशा जवाब की उम्मीद नहीं कर सकती।

उन्होंने कहा कि एनआईए आरोप पत्र दाखिल करने के लिए और समय देने की अर्जी का आधार साबित करने में असफल रही है।

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