देश की खबरें | मछुआरा समुदाय का श्मशान घाट ढहाने पर मुंबई उपनगरीय कलेक्टर तलब

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मुंबई, 15 सितंबर बंबई उच्च न्यायालय ने उपनगरीय मलाड के एरंगल समुद्र तट पर एक श्मशान घाट को तोड़े जाने के मामले में मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को 19 सितंबर को तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति माधव जामदार की खंडपीठ बृहस्पतिवार को चेतन व्यास नामक व्यक्ति की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मछुआरा समुदाय द्वारा समुद्र तट पर निर्मित एक हिंदू श्मशान घाट के अनधिकृत निर्माण पर चिंता जताई गई थी।

जनहित याचिका में दावा किया गया था कि यह निर्माण तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के नियमों का उल्लंघन करके किया गया है।

उच्च न्यायालय ने 2021 में महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, जिला कलेक्ट्रेट और बृहन्मुंबई नगर निगम के संबंधित अधिकारियों को मौके का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया था।

टीम ने निष्कर्ष निकाला कि श्मशान घाट अवैध रूप से और आवश्यक अनुमति के बिना बनाया गया था। एक रिपोर्ट में, टीम ने आगे दावा किया कि निर्माण कार्य दो मछुआरा समुदायों द्वारा किया जा रहा था। रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर कार्यालय ने ढांचा गिरा दिया।

अदालत ने बृहस्पतिवार को यह जानना चाहा कि क्या उक्त ढांचे का निर्माण करने वाले समुदाय का पक्ष सुना गया था, या उन्हें ढांचा ढहाये जाने से पहले अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया था।

जब अदालत को सूचित किया गया कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो पीठ ने सवाल किया कि कलेक्टर कार्यालय किस प्रकार काम कर रहा था।

सीजे दत्ता ने कहा, ‘‘कुछ मामलों में, कलेक्टर बैठे रहते हैं और (नियमों के) उल्लंघन की अनदेखी करते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना त्वरित कार्रवाई की जाती है।’’

पीठ ने मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर को 19 सितंबर को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया। उसी दिन मामले की फिर से सुनवाई होगी।

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