देश की खबरें | सलमान के घर पर गोलीबारी मामले में मकोका अदालत ने तीन आरोपियों को आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेजा

मुंबई, 29 अप्रैल मुंबई की एक विशेष अदालत ने बांद्रा में अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में गिरफ्तार तीन आरोपियों को सोमवार को आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) अदालत के विशेष न्यायाधीश ए एम पाटिल ने आरोपी विक्की गुप्ता (24), सागर पाल (21) और अनुज थापन (32) को पुलिस हिरासत में और सोनू कुमार चंदर बिश्नोई (37) को चिकित्सा आधार पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

पुलिस ने कथित शूटर गुप्ता और पाल के साथ ही बिश्नोई और थापन के खिलाफ सख्त मकोका कानून के प्रावधानों के तहत शनिवार को मुकदमा दर्ज किया था। बिश्नोई और थापन पर दो आग्नेयास्त्र और कारतूस उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तथा उसके भाई अनमोल को वांछित आरोपी बताया है।

आरोपियों पर पहले ही भारतीय दंड संहिता और शस्त्र कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अदालत ने गुप्ता, पाल और थापन को आठ मई तक पुलिस हिरासत में भेजा और बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भेजा। मुकदमे की सुनवाई रिकॉर्ड की गयी।

पुलिस अभियोजक जयसिंह देसाई ने आरोपियों की रिमांड मांगते हुए कहा कि पुलिस को साजिश का पर्दाफाश करने के लिए विस्तार से पूछताछ करने की आवश्यकता है।

पुलिस ने 14 अप्रैल की सुबह सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर मोटरसाइकिल से आए व्यक्तियों द्वारा गोलियां चलाने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

बिहार निवासी गुप्ता और पाल दोनों को 16 अप्रैल को पड़ोसी गुजरात के कच्छ से पकड़ा गया था जबकि सोनू बिश्नोई और थापन को 25 अप्रैल को पंजाब से पकड़ा गया।

कनाडा में रहने वाले अनमोल बिश्नोई ने एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से गोलीबारी प्रकरण की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, पुलिस के अनुसार उसका आईपी एड्रेस पुर्तगाल का मिला है।

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है।

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