देश की खबरें | महाराष्ट्र विस अध्यक्ष चुनाव मामला : भाजपा विधायक की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई

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नयी दिल्ली, 24 मार्च उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी नये नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को अपनी सहमति जता दी।

भाजपा विधायक गिरीश महाजन ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए गुप्त मतदान के बजाय खुले मतदान की प्रणाली को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने गत नौ मार्च को याचिका खारिज कर दी। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

मौजूदा सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली 1960 के नियम- छह और सात में संशोधन करके गुप्त मतदान के बजाय खुले मतदान की प्रणाली अपनाने की व्यवस्था की है। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार की इस अधिसूचना को गैर-कानूनी और निरंकुश करार दिया है और शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपील में कहा है कि इस मामले में बहुत से कानून के प्रश्न उठते हैं और इसका आम जनता पर भी असर पड़ेगा।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और इसकी त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। इसके बाद पीठ ने कहा कि वह अगले सप्ताह इस मामले की सुनवाई करेगी।

सिंघवी ने कहा, ‘‘दिसम्बर से लेकर अभी तक हम एक तारीख लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बीच दूसरी पार्टी एसएलपी दायर कर रही है तथा इसे सूचीबद्ध नहीं करवा पा रही है। अब राज्यपाल कह रहे हैं कि मामला न्यायालय के समक्ष लंबित है।’’

इसके बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह किये जाने की अनुमति दे दी।

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