Maharashtra: महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 23 गिरफ्तार

महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर कनाडा के लोगों से धोखाधड़ी करता था और उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर का भुगतान करने के लिए धमकाता था। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी.

Maharashtra: महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया, 23 गिरफ्तार
गिरफ्तार (Photo Credits: Twitter)

पालघर, 16 जुलाई: महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है, जो कथित तौर पर कनाडा के लोगों से धोखाधड़ी करता था और उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर का भुगतान करने के लिए धमकाता था. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह भी पढ़ें: Fake Result: गुजरात में 50 छात्रों का बनाया फर्जी रिजल्ट, नौकरी पाने के लिए किया इस्तेमाल, दो गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) बालासाहेब पाटिल ने बताया कि शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को पुलिस ने वाडा तालुका के नाने गांव में एक आवासीय परिसर की छठी मंजिल पर संचालित किए जा रहे कॉल सेंटर पर छापा मारा. पाटिल के मुताबिक, “आरोपी ‘एक्स-लाइट’,‘आईबीम’ और ‘एक्स-टेन’ जैसे ऐप का इस्तेमाल कर कनाडा के नागरिकों का नंबर हासिल कर लेते थे। इसके बाद ये लोग उनसे ऐसे ऑनलाइन सामान का भुगतान करने को कहते थे, जिसका ऑर्डर उन्होंने कभी दिया ही नहीं होता था.”

पाटिल ने बताया कि कॉल सेंटर में काम करने वाले लोगों को पीड़ितों से बातचीत के लिए एक खास स्क्रिप्ट दी जाती थी और अगर पीड़ित उनकी बात नहीं मानते थे, तो आरोपी उन्हें आपराधिक तथा कानूनी कार्रवाई की धमकी दिया करते थे. पुलिस अधीक्षक के अनुसार, आरोपी पीड़ितों से बिटकॉइन सहित अन्य तरीकों से भुगतान करने के लिए कहते थे. उन्होंने बताया कि अरोपी पकड़ में आने से बचने के लिए “वॉइस कॉल और रोबोटिक कॉल का सहारा लेते थे.”

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने कनाडा में कई लोगों के साथ ठगी की है और संदेह है कि उन्होंने अन्य देशों में भी लोगों को फोन किया होगा. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर 23 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरोह में शामिल चार लोग फरार हैं, जिन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

वाडा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक सुरेश कदम ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस मामले की जांच की जा रही है.

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