देश की खबरें | महाराष्ट्र सरकार का जीआरपी को निर्देश : मास्क नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना करें
एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 29 अक्टूबर कोविड-19 के प्रसार को रोकने के प्रयास के तहत महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी रेल पुलिस (जीआरपी) को लोकल ट्रेन में और स्टेशन पर बिना मास्क लगाए, चलने वाले लोगों पर जुर्माना करने का निर्देश दिया है। यह जानकारी बृहस्पतिवार को एक अधिकारी ने दी।

जीआरपी के आयुक्त रवींद्र शेनगांवकर को लिखे पत्र में राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निदेशक अभय यावलकर ने कहा है कि ग्रेटर मुंबई नगर निगम (एमसीजीएम) द्वारा नौ सितंबर या इसके बाद नगर निकाय की तरफ से जारी परिपत्र के मुताबिक जुर्माना किया जाए।

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एमसीजीएम वर्तमान में सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क लगाए लोगों पर 200 रुपये का जुर्माना करता है।

यावलकर ने पत्र में कहा, ‘‘राज्य सरकार सरकारी रेल पुलिस को अधिकार देती है कि वह लोकल ट्रेनों या स्टेशन परिसर के अंदर बिना मास्क पहने लोगों पर जुर्माना कर सकती है।’’

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पत्र में कहा गया है कि कोविड-19 मामलों के प्रसार को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि यात्री सभी संबंधित प्रोटोकॉल का पालन करें।

शेनगांवकर ने कहा कि बुधवार की शाम को उन्हें पत्र मिला और ‘‘एमसीजीएम के साथ मिलकर हम निर्देश को लागू करेंगे।’’

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