देश की खबरें | छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत अनके शहरों में लॉकडाउन समाप्त

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहने के बाद शुक्रवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन फिर से शुरू हो गया। हांलकि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

रायपुर, सात अगस्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 16 दिनों तक लॉकडाउन जारी रहने के बाद शुक्रवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन फिर से शुरू हो गया। हांलकि राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है।

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की सड़कों पर 16 दिनों बाद एक बार फिर से लोग बड़ी संख्या में नजर आए। राज्य में 22 जुलाई से छह अगस्त तक लॉकडाउन के बाद सरकारी और निजी कार्यालयों में काम काज फिर से शुरू हो गया है ।

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रायपुर और शहर से लगे बिरगांव नगर निगम में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 22 जुलाई से लॉकडाउन लागू किया गया था।

राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि बृहस्पतिवार शाम को जिला प्रशासन ने शुक्रवार से अलग अलग समय में दुकानों और व्यसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश जारी किया है।

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अधिकारियों ने बताया कि नए दिशा निर्देशों के अनुसार सुबह छह बजे से दोपहर 12 बजे तक सब्जियों, डेयरी उत्पादों, मटन और मछली की बिक्री की अनुमति दी जाएगी, जबकि किराने की दुकानें और सामान्य स्टोर सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक खुलेंगे।

इसी तरह, होटल और रेस्तरां सुबह 10 बजे से रात नौ बजे तक खुले रहेंगे वहीं होम डिलीवरी की सुविधा सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक होगी।

अधिकारियों ने बताया कि कपड़े की दुकान, जूता दुकान, रेडीमेड गारमेंट शॉप, हार्डवेयर आदि जैसे अन्य व्यवसाय सुबह 11 बजे से शाम सात बजे तक खुले रह सकते हैं।

इसके अलावा ठेले पर खाद्य सामाग्री का व्यवसाय करने वाले विक्रेता सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे तक और शाम को पांच बजे से आठ बजे तक दुकान खोल सकते हैं।

व्यायामशाला और योग संस्थान सुबह आठ बजे से शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक रविवार को सभी दुकानों को बंद रखा जायेगा। केवल घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता सुबह छह बजे से 09:30 बजे तक और शाम पांच बजे से 06:30 बजे तक इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

अगर किसी बाजार या अन्य क्षेत्रों में निषिद्ध क्षेत्र घोषित हो जाता है तब सभी व्यवसाय बंद हो जाएंगे।

अधिकारियों ने बताया कि सभी व्यापारियों/कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी व्यावसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय के लिए के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा जिससे बिना मास्क पहने खरीदारी करने के लिये आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जाए और बाद में अन्य वस्तुओं का विक्रय किया जाए।

इसी प्रकार प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग के लिए सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।

यदि किसी भी व्यावसायी के द्वारा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तब उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिन के लिये सील कर दिया जाएगा।

राज्य के दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा सहित विभिन्न जिलों में विभिन्न शहरी निकायों में कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए भी लॉकडाउन लागू किया गया था।

छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। बृहस्पतिवार तक राज्य में इस वायरस के संक्रमण के 11,020 मामले सामने आए थे। इनमें से 2855 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं 8088 रोगियों को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 77 लोगों की मौत हुई है।

राज्य में पिछले एक महीने में कोरोना वायरस संक्रमण के 7600 से अधिक मामले सामने आए हैं और 63 लोगों की मौत हुई है। बृहस्पतिवार तक रायपुर जिले में सबसे अधिक 3673 मामले दर्ज किए गए थे।

संजीव

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