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लॉकडाउन 4.0 : निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सोमवार से दुकान और बाजार खुलेंगे

गैर निरूद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी।

एजेंसी न्यूज Bhasha|
लॉकडाउन 4.0 : निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सोमवार से दुकान और बाजार खुलेंगे
जमात

नयी दिल्ली, 17 मई कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 50 से अधिक दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद सोमवार से निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे।

गैर निरूद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग-अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसने कहा कि होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहें

एजेंसी न्यूज Bhasha|
लॉकडाउन 4.0 : निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सोमवार से दुकान और बाजार खुलेंगे
जमात

नयी दिल्ली, 17 मई कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 50 से अधिक दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद सोमवार से निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे।

गैर निरूद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी।

गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग-अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।

सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।

इसने कहा कि होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहेंगे और 31 मई तक सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम और पूजास्थल भी बंद रहेंगे।

लॉकडाउन की शुरुआत के समय से ही आवश्यक पदार्थों की दुकानों को खुलने की अनुमति थी जबकि चार मई से पड़ोस की दुकानों, मोहल्ले की अकेली गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई थी।

ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक सामान की आपूर्ति की पहले भी अनुमति थी।

कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की 21 दिनों के लिए घोषणा की थी। पहले इसे तीन मई तक और फिर 17 मई तक विस्तारित किया गया था।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, लेटेस्टली स्टाफ ने इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया है)

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