नयी दिल्ली, 17 मई कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में 50 से अधिक दिनों से जारी लॉकडाउन के बाद सोमवार से निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें और बाजार खुलेंगे।
गैर निरूद्ध क्षेत्रों में नाई की दुकानें, सैलून और स्पा भी खुलेंगे और ई-कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की आपूर्ति भी करेंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने रविवार को लॉकडाउन की विस्तारित अवधि के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए घोषणा की कि सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के दौरान निरूद्ध क्षेत्रों को छोड़कर सभी दुकानें अलग-अलग समय पर खुलेंगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि स्थानीय अधिकारियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि निरुद्ध क्षेत्रों को छोड़कर दुकानें, बाजार अलग-अलग समय पर खुलें और साथ ही सामाजिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए।
सभी दुकानों को ग्राहकों के बीच छह फुट (दो गज) की दूरी सुनिश्चित करनी होगी और एक बार में पांच से अधिक ग्राहकों को दुकान के अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी।
इसने कहा कि होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, जिम बंद रहें