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UP Shocker: तेजाब डालकर देवर की हत्या करने की दोषी महिला को उम्रकैद

बलिया जिले की एक अदालत ने संपत्ति बंटवारे को लेकर तेजाब डालकर देवर की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

UP Shocker: तेजाब डालकर देवर की हत्या करने की दोषी महिला को उम्रकैद
Credit- Pixabay

बलिया (उप्र), 7 अप्रैल : बलिया जिले की एक अदालत ने संपत्ति बंटवारे को लेकर तेजाब डालकर देवर की हत्या करने के जुर्म में एक महिला को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के फेफना थाना क्षेत्र के मिड्ढा गांव में संपत्ति बंटवारे को लेकर अजरा खातून उर्फ अजरा ने 20 जुलाई 2022 की सुबह अपने देवर परवेज अहमद के चेहरे व शरीर पर तेजाब डाल दिया था, इस घटना में गंभीर रूप से झुलसे अहमद की मौत हो गई थी. इस मामले में अजरा के विरुद्ध मामला दर्ज करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था. यह भी पढ़ें : Bengaluru Rain Alert: बेंगलुरु वासियों के लिए खुशखबरी! गर्मी और जलसंकट के बीच जल्द होने वाली है अच्छी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने रविवार को बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम की अदालत ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी अजरा को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास और 10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

(The above story first appeared on LatestLY on Apr 07, 2024 12:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).