देश की खबरें | नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला: तीन और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है।

नयी दिल्ली, 21 सितंबर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बृहस्पतिवार को दिल्ली की एक अदालत को सूचित किया कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद से जुड़े नौकरी के बदले जमीन मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी मंजूरी मिल गई है।

केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल को बताया कि महीप कपूर, मनोज पांडे और पीएल बनकर के संबंध में आवश्यक मंजूरी सक्षम अधिकारियों से प्राप्त कर ली गई है।

न्यायाधीश ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया और आरोप पत्र पर संज्ञान लेना है या नहीं, यह तय करने के लिए मामले को कल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

सीबीआई ने 12 सितंबर को अदालत को सूचित किया था कि उसे प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है और उसने तीनों के संबंध में मंजूरी लेने को लेकर समय मांगा था।

एजेंसी ने कथित घोटाले के सिलसिले में तीन जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 75 वर्षीय प्रमुख प्रसाद, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे और राज्य के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

प्रसाद इस मामले के साथ-साथ चारा घोटाला मामले में भी जमानत पर हैं।

यह मामले में सीबीआई द्वारा दायर किया गया दूसरा आरोप पत्र था, लेकिन पहली बार तेजस्वी यादव को आरोपी के तौर पर नामज़द किया गया था।

प्रसाद के परिवार के तीन सदस्यों के अलावा, संघीय एजेंसी ने आरोप पत्र में 14 व्यक्तियों और संस्थाओं को भी नामज़द किया है।

अधिकारियों के मुताबिक, यह मामला प्रसाद के रेल मंत्री(2004-2009) रहने के दौरान रेलवे के पश्चिम जोन में समूह-चार के पदों पर नियुक्ति से संबंधित है और आरोप है कि नौकरी के बदले राजद प्रमुख के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर ज़मीन ली गई थी।

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