देश की खबरें | कृष्णैया शेट्टी 7.17 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी करार

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मालुरु कृष्णैया शेट्टी को 7.17 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया है।

बेंगलुरु, छह फरवरी कर्नाटक के बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने राज्य के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता मालुरु कृष्णैया शेट्टी को 7.17 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में दोषी करार दिया है।

न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने फैसला सुनाया कि शेट्टी और तीन अन्य व्यक्तियों ने जाली दस्तावेजों का उपयोग करके एक निजी बैंक के साथ धोखाधड़ी की है।

अदालत हालांकि अभी सजा सुनाएगी।

धोखाधड़ी का शिकार हुए बैंक की शिकायत के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने इस मामले की जांच की।

अदालत ने शेट्टी के साथ-साथ सह-आरोपी श्रीनिवास और मुनिराजू को आपराधिक षडयंत्र और जालसाजी सहित कई अपराधों में दोषी ठहराया।

बैंक से जुड़े धोखाधड़ी के मामले की शुरुआत 1993 में उस दौरान हुई थी जब शेट्टी ने अपनी कंपनी बालाजी कृपा एंटरप्राइजेज के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कर्मचारियों को आवास बोर्ड से ऋण दिलाने का वादा किया था। शेट्टी ने कर्मचारियों के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैंक से ऋण प्राप्त किया, जिसमें से 3.53 करोड़ रुपये अभी तक चुकाए नहीं गए हैं।

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