देश की खबरें | कोविड-19 : पुलिस ने मुंबई में निषेधाज्ञा लागू की
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई पुलिस ने सोमवार से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की।
मुंबई, पांच अप्रैल मुंबई पुलिस ने सोमवार से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की।
इसके तहत 30 अप्रैल तक सुबह सात बजे से रात आठ बजे के बीच सार्वजनिक स्थानों पर पांच या इससे अधिक संख्या में लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी।
आदेश के मुताबिक सप्ताह के कार्यदिवसों में रात का कर्फ्यू लगाया गया है जबकि सप्ताहांत (शुक्रवार रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक) सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा।
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (परिचालन) एस चैतन्य ने जारी किया और यह 30 अप्रैल तक लागू रहेगा बशर्तें इसे पहले वापस नहीं लिया जाए।
आदेश में लोगों से कोविड-19 के चलते मास्क पहनने और सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन करने को कहा गया है।
पुलिस ने कहा कि जो इन नए नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-188 (लोकसेवक के आदेश की अवज्ञा) और महामारी बीमारी अधिनियम एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि सोमवार को मुंबई में कोरोना वायरस से संक्रमण के 11,163 नए मामले आए। सोमवार तक मुंबई में कोविड-19 की चपेट में 4,62,302 लोग आ चुके हैं।
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