देश की खबरें | कोविड-19 : वकीलों को पेशेगत विज्ञापन की अनुमति के लिये याचिका पर न्यायालय ने बीसीआई से मांगा जवाब

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नयी दिल्ली, 14 जुलाई कोविड-19 महामारी के दौरान आजीविका के वैकल्पिक स्रोत अपनाने और वकालत के काम के लिये विज्ञापन का सहारा लेने की अनुमति के लिये एक वकील की याचिका पर मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने बार काउन्सिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये इस मामले की सुनवाई करते हुये बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को याचिका में उठाये गये मुद्दों पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।

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याचिकाकर्ता अधिवक्ता चरणजीत चंद्रपाल ने अपनी याचिका में कहा है कि कोविड-19 के कारण देश में लागू लॉकडाउन और अदालतों में सीमित कामकाज होने की वजह से ज्यादातर वकीलों ने अपनी आमदनी के स्रोत खो दिये हैं। याचिका में कहा गया है कि इस वजह से इनमें से बड़ी संख्या में वकील अवसाद में हैं या उन्होंने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया है।

अधिवक्ता कानून, 1961 के अंतर्गत वकालत करने वाले वकीलों पर रोजगार के दूसरे तरीके अपनाने पर अनेक पाबंदियां हैं और बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को पेशेगत आचरण के मानकों को नियंत्रित करने के नियम बनाने का अधिकार है।

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बार काउन्सिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुसार कोई भी वकील प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विज्ञापनों, सर्कुलर, दलालों, व्यक्तिगत संदेशों और इंटरव्यू आदि के माध्यम से न तो काम मांगेगा और न ही अपना प्रचार करेगा।

चंद्रपाल ने याचिका में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को अपने नियमों में संशोधन करके वकीलों को कुछ ढील प्रदान करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने टैक्स या पंजीकरण से संबंधित चैंम्बर के कार्यों के लिये वकीलों को अपना प्रचार करने या फिर इसके लिये विज्ञापन की अनुमति देने का बार काउन्सिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है।

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