देश की खबरें | कोटिया ग्राम चुनाव: ओड़िशा सरकार आंध्र प्रदेश के कदम को शीर्ष अदालत में देगी चुनौती
Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. ओड़िशा सरकार उसके आदिवासी बहुल कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में निकाय चुनाव कराने से संबंधित आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
भुवनेश्वर, नौ फरवरी ओड़िशा सरकार उसके आदिवासी बहुल कोरापुट जिले के कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में निकाय चुनाव कराने से संबंधित आंध्र प्रदेश राज्य चुनाव आयोग की अधिसूचना को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी।
आंध्र प्रदेश ने इन तीनों गांवों में 13 और 17 फरवरी को निकाय चुनाव कराने की तारीख तय की है।
कानून विभाग के उपसचिव भागबान नायक ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शिवशंकर मिश्रा को पत्र लिखकर याचिका दायर करने को कहा है।
मिश्रा उच्चतम न्यायालय के वकील हैं, जिन्हें ओड़िशा सरकार ने शीर्ष अदालत में मामलों में उसका पक्ष रखने के लिए पैनल में रखा है।
दोनों ही राज्य कोटिया ग्राम पंचायत पर दावा करते आ रहे हैं, जिसमें 28 गांव हैं।
ओड़िशा का दावा है कि संबंधित तीन गांव उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं जबकि आंध्र प्रदेश का मानना है कि वे उसके विजयनगरम जिले के सलुर मंडल के तहत आते हैं।
ओड़िशा सरकार कोटिया के गांवों के लोगों को अतिरिक्त राशन एवं अन्य लाभ देकर उन्हें बहलाने -फुसलाने के आंध्र प्रदेश सरकार के कथित कदम का विरोध कर रही है।
कोटिया के गांवों को लेकर दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)