देश की खबरें | कोविड-19 के बाद की देखभाल निजी अस्पताल में कराने को लेकर कोचर की अर्जी खारिज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. मुंबई में एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की वह अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उनके द्वारा कोविड-19 के बाद की देखभाल एक निजी अस्पताल में कराने के लिए अनुरोध किया था।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

मुंबई, 23 अक्टूबर मुंबई में एक विशेष अदालत ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की वह अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें उनके द्वारा कोविड-19 के बाद की देखभाल एक निजी अस्पताल में कराने के लिए अनुरोध किया था।

कोचर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन धनशोधन मामले के सिलसिले में गत महीने धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया था।

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गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद कोचर कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए थे और उनका अदालत के निर्देश के तहत एक अस्पताल में इलाज किया गया था।

कोचर हाल में संक्रमण मुक्त हुए और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद हैं।

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जेल में कोविड-19 के बाद की देखभाल को लेकर चिंतित उनके वकील ने कोचर को एक निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने का अदालत से आग्रह किया।

हालांकि उनकी अर्जी विशेष न्यायाधीश प्रशांत पी राजवैद्य ने खारिज कर दी।

ईडी ने ‘‘वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को 1,875 करोड़ रुपये का ऋण अवैध तरीके से जारी करने’’ के लिए कोचर दम्पति और उनके व्यापारिक इकाइयों के खिलाफ धनशोधन के आरोप लगाये हैं।

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