ताजा खबरें | संसद से पारित चलचित्र विधेयक की मुख्य बातें

Get latest articles and stories on Latest News at LatestLY. संसद ने सोमवार को चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गत बृहस्पतिवार को विधेयक को मंजूरी दी थी और लोकसभा ने आज इसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

नयी दिल्ली, 31 जुलाई संसद ने सोमवार को चलचित्र (संशोधन) विधेयक 2023 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने गत बृहस्पतिवार को विधेयक को मंजूरी दी थी और लोकसभा ने आज इसे चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।

इस विधेयक की मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं :-

1. विधेयक के जरिये चलचित्र अधिनियम 1952 में संशोधन किया जाएगा।

2. विधेयक में फिल्मों की अनधिकृत रिकार्डिंग एवं प्रदर्शन तथा पायरेसी के जरिये उन्हें इंटरनेट पर दिखाने के खिलाफ प्रावधान किए गए हैं।

3. पायरेसी के विरूद्ध विधेयक में तीन लाख रूपये के जुर्माने और अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। जुर्माने को फिल्म की अंकेक्षित सकल उत्पादन लागत के पांच प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।

4. विधेयक में फिल्मों को अभी तक जो ‘यूए’ प्रमाणपत्र दिया जाता है उसे तीन आयुवर्ग श्रेणियों यथा ‘यूए7 प्लस’, ‘यूए13 प्लस’ और ‘यूए16 प्लस’ में रखने का प्रावधान है। इससे अभिभावकों को यह तय करने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे उस फिल्म को देख सकते हैं या नहीं।

5. विधेयक में फिल्मों को सेंसर बोर्ड का प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के प्रावधान हैं।

6. विधेयक में फिल्मों को दिये जाने वाले सेंसर बोर्ड के प्रमाणपत्र की वर्तमान दस वर्ष की वैधता अवधि को बढ़ाकर हमेशा के लिए किए जाने का प्रावधान है।

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