देश की खबरें | केरल उच्च न्यायालय ने ‘मीडिया वन’ चैनल के प्रसारण पर रोक के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसने प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के केंद्र के फैसले को एकल पीठ द्वारा कायम रखने को चुनौती दी थी। इसकी वजह से चैनल का प्रसारण बंद हो गया है।

कोच्चि, दो मार्च केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को मलयालम समाचार चैनल ‘मीडिया वन’ की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसने प्रसारण लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के केंद्र के फैसले को एकल पीठ द्वारा कायम रखने को चुनौती दी थी। इसकी वजह से चैनल का प्रसारण बंद हो गया है।

मुख्य न्यायाधीश एम मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली ने आठ फरवरी को एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देने के लिए संपादक सहित चैनल के कुछ कर्मचारियों और केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट (केयूडल्ब्यूजे) द्वारा दायर अपील भी खारिज कर दी।

केंद्र सरकार ने 31 जनवरी को चैनल के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।

एकल पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि गृह मंत्रालय द्वारा ‘मीडिया वन’ को खुफिया एजेंसियों की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर सुरक्षा मंजूरी नहीं दिया जाना ‘‘न्यायोचित’’है।

एकल पीठ ने यह भी कहा कि डाउनलिंक दिशानिर्देश के मुताबिक मंजूरी के नवीनीकरण के समय भी सुरक्षा मंजूरी अनिवार्य है।

हालांकि, पहली बार नहीं है जब मीडिया वन के प्रसारण पर रोक लगाई गई है।

अन्य मलयालम चैनल एशियनेट के साथ मीडियावन के प्रसारण पर वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के कवरेज को लेकर 48 घंटे के संक्षिप्त समय के लिए रोक लगाई गई थी। इस संबध में जारी आदेश में कहा गया था कि इन दोनों चैनलों ने हिंसा को कवर करते समय ‘‘ धार्मिक स्थल पर हमले को रेखांकित किया और एक खास समुदाय का पक्ष लिया।’’

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