देश की खबरें | कर्नाटक सरकार ने खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी की अतिरिक्त संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार सीबीआई को दिया
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बेंगलुरु, 12 जनवरी कर्नाटक सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को पूर्व मंत्री और खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी, उनकी पत्नी और उनके स्वामित्व वाली कंपनियों की “अतिरिक्त संपत्तियों” को कुर्क करने के लिए अधिकृत कर दिया।
यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को 10 जनवरी को रेड्डी की संपत्तियों को कुर्क करने की सीबीआई को अनुमति देने में देरी पर जानकारी देने के लिए दो दिन का समय दिए जाने के बाद आया है।
अदालत ने सरकार से पूछा था कि उसने 19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की अनुमति क्यों नहीं दी, जबकि उसने पहले 64 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क करने की मंजूरी दी थी।
सरकार के आदेश में बृहस्पतिवार को सीबीआई के पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए अनुरोध का उल्लेख किया गया है, जिसमें ‘पैरवी अधिकारी / होल्डिंग जांच अधिकारी’ को बेंगलुरू में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष ‘रेड्डी की अधिसूचित अतिरिक्त संपत्तियों’ को कुर्क करने के लिए एक आवेदन दायर करने के वास्ते अधिकृत करने की बात कही गई है।
आदेश में कहा गया, “पैरवी अधिकारी/होल्डिंग जांच अधिकारी एतद्द्वारा बेंगलुरु शहर में सीबीआई मामलों की विशेष अदालत के समक्ष जी जनार्दन रेड्डी के साथ-साथ उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के नाम पर निर्धारित अतिरिक्त संपत्तियों की कुर्की के लिए एक आवेदन दायर करने के लिए अधिकृत हैं…।”
इसमें कहा गया कि इसके अलावा वह अन्य संपत्तियों को भी कुर्क करने के लिये आवेदन दायर करने के लिये अधिकृत है जिन्हें संपत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया है, जैसा कि 30 अगस्त, 2022 के पत्र के साथ प्रस्तुत संपत्तियों की अनुसूची में दिखाया गया है।”
सीबीआई ने बेल्लारी अवैध खनन मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही को मंजूरी देने के लिए अदालत से सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। सीबीआई का अनुरोध अगस्त 2022 से सरकार के समक्ष लंबित है।
सीबीआई ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रेड्डी, उनकी पत्नी और कंपनी के नाम पर अतिरिक्त संपत्तियों का पता लगाया था। एजेंसी 2013 से एक विशेष अदालत के समक्ष लंबित अवैध खनन मामले में उन संपत्तियों को कुर्क करना चाहती है।
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