देश की खबरें | झारखंड : अदालत ने दोहरे हत्याकांड मामले में पांच को उम्रकैद की सजा सुनाई
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चाईबासा (झारखंड), 30 मई झारखंड के चाईबासा जिले की एक अदालत ने करीब साढ़े तीन साल पहले पश्चिमी सिंहभूम जिले में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में बृहस्पतिवार को पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- द्वितीय की अदालत ने रॉया राय पूर्ति उर्फ डॉली, बुधराम तिरिया उर्फ लाल तिरिया, बामन तिरिय उर्फ मोटू, रघुनाथ तिरिया और जयपाल तिरिया को तीन जनवरी 2021 को बिष्णु पुरिदा और उसकी पत्नी फर्गुन की हत्या के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा-34 के तहत दोषी करार दिया।
इस हत्याकांड को भूमि विवाद की वजह से नोवामुंडी थाना क्षेत्र के टोटेटोपा गांव में अंजाम दिया गया था। अदालत ने इसी साथ के प्रत्येक दोषी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
एक अन्य मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दो लोगों को एनडीपीएस अधिनियम की धारा-15(बी) के तहत मादक पदार्थ की तस्करी का दोषी करार देते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
पुलिस ने मार्च 2022 में पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक पिकअप वैन को रोक कर जांच की और उसमें चूरा पोस्ता और पोस्ता जैसे मादक पदार्थ बरामद किए थे।
पुलिस ने बताया कि वाहन चक्रधरपुर से आ रहा था और उसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के गणेश चंद्र शॉ और मानस प्रधान सवार थे। उन्हें बिना दस्तावेज के मादक पदार्थ का कारोबार करने और परिवहन के लिए गिरफ्तार किया गया।
अदालत ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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