देश की खबरें | जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह ने जमानत के लिए याचिका दी
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नयी दिल्ली, नौ जून जम्मू कश्मीर के निलंबित डीएसपी दविंदर सिंह ने जमानत के लिए मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर की । हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों को एक वाहन से ले जाते समय दविंदर को गिरफ्तार किया गया था ।
सिंह और मामले में दो अन्य आरोपी इरफान शफी मीर और सैयद नवीद मुश्ताक ने याचिकाएं दायर कर दावा किया है कि आगे हिरासत में रखकर उनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है ।
अदालत मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी ।
तिहाड़ जेल में बंद आरोपियों की ओर से पेश वकील एम एस खान ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किलों को आगे हिरासत में रखने से कोई भी मकसद पूरा नहीं हो पाएगा।
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याचिका में कहा गया है कि सिंह, मीर और मुश्ताक को क्रमश: 14,19 और 27 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और जांच के मकसद से आगे उन्हें और हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है ।
खान ने याचिका में कहा है, ‘‘आरोपियों को मामले में गलत तरीके से फंसाया गया । ऐसे कोई साक्ष्य नहीं हैं जिससे साबित हो कि उन्होंने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कोई साजिश की। इस बात के भी कोई सबूत नहीं है कि आरोपियों ने आतंकी हमले की कोई साजिश रची।’’
याचिका में कहा गया कि उसके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, वो किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है ।
सिंह को इस साल जनवरी में जम्मू कश्मीर पुलिस से निलंबित कर दिया गया था। स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर में हीरा नगर जेल से उसे दिल्ली लाया था।
दिल्ली और देश के अन्य हिस्से में आतंकी हमले की साजिश रचने से जुड़े मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था ।
पुलिस के मुताबिक विभिन्न इंटरनेट मंच के जरिए अन्य आरोपियों और हिज्बुल मुजाहिद्दीन के आतंकियों से उसकी बातचीत होती थी।
इससे पहले पुलिस ने अदालत को बताया था कि मुश्ताक और अन्य आरोपियों ने दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों को दहलाने तथा सुरक्षा प्राप्त किसी व्यक्ति की हत्या के लिए साजिश रची थी ।
पुलिस ने कहा कि हिज्बुल मुजाहिद्दीन के शोपियां जिले का कमांडर मुश्ताक इंटरनेट के विभिन्न मंच के जरिए अन्य आरोपियों और आतंकियों से संपर्क में था।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी । प्राथमिकी में कहा गया कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के युवाओं को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ।
एफआईआर में माफिया ‘डी कंपनी’ और छोटा शकील का भी जिक्र किया गया। प्राथमिकी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को सूचना मिली थी कि ‘डी कंपनी’ पंजाब में खालिस्तानी समर्थक आतंकी संगठनों को वित्तीय मदद कर रहा है ।
दविंदर सिंह को उसी प्राथमिकी के तहत हिरासत में लिया गया था।
पुलिस ने कहा था कि प्राथमिकी में सिंह का नाम नहीं है लेकिन स्पेशल सेल के पास कुछ गोपनीय सूचना हैं जिसके आधार पर जांच की जाएगी और उससे पूछताछ की जाएगी ।
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