देश की खबरें | आईटीएटी नियुक्ति: न्यायालय ने केंद्र से एससीएससी के समक्ष प्रस्तुत की गई फाइल सौंपने को कहा

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि नयी सामग्री से जुड़ी वह फाइल उसके समक्ष पेश की जाए, जिस पर शीर्ष अदालत की खोज-सह चयन समिति (एससीएससी) ने विचार किया था। एससीएससी का गठन आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है।

नयी दिल्ली, 22 जुलाई उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा कि नयी सामग्री से जुड़ी वह फाइल उसके समक्ष पेश की जाए, जिस पर शीर्ष अदालत की खोज-सह चयन समिति (एससीएससी) ने विचार किया था। एससीएससी का गठन आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि वह उन सामग्री को पेश करें, जिन पर जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली कमेटी (एससीएससी) ने विचार किया था।

वेणुगोपाल ने कहा कि शीर्ष अदालत के आदेश के बाद एससीएससी ने 18 मई और 8 जून को बैठकें की थीं और नियुक्ति के लिए केवल छह व्यक्तियों की सिफारिश की थी और उन्हें नियुक्त किया गया था।

उन्होंने कहा कि पुनर्गठित एससीएससी ने विचार-विमर्श के बाद अन्य नामों की सिफारिश नहीं की।

पीठ ने कहा कि समिति ने यह भी बताया था कि अगर खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के साथ नयी सामग्री रखी जाती, तो नामों की सिफारिश करने की पहले की कवायद को टाला जा सकता था।

वेणुगोपाल ने कहा कि वर्तमान में एससीएससी के समक्ष कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, क्योंकि नयी सामग्री पर विचार करने के बाद पिछली सिफारिशों को वापस ले लिया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत ने कहा कि बैठक के ब्योरे में स्पष्टता की कमी है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि सभी नामों पर विचार किया गया या सिर्फ छह नामों पर विचार किया गया। उन्होंने कहा कि पिछली सिफारिशों को वापस लिया गया है या नहीं, इस पर कोई निर्णायक टिप्पणी नहीं की गई है।

इस पर वेणुगोपाल ने कहा कि मुख्य सूची में सभी 19 नामों पर पैनल द्वारा विचार किया गया था और उनकी सिफारिश नहीं की गई थी।

वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार, जो इस मामले में एक न्याय मित्र हैं, ने कहा कि एससीएससी के समक्ष कार्यवाही में वास्तव में स्पष्टता की कमी है। दातार ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रतीक्षा सूची के छह व्यक्तियों पर कैसे विचार किया गया और उनके साथ क्या हुआ जिनके नाम मुख्य सूची में हैं।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने 11 सितंबर, 2021 को 13 व्यक्तियों और एक अक्टूबर 2021 को नौ व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। इस तरह कुल 22 व्यक्तियों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।

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